बीते ब्रहस्पति वार को भारतीय उच्चतम न्यायालय ने ग्रेड अपग्रेडेशन में आरक्षण प्राविधानों को लागू किये जाने को असंवैधानिक मानते हुये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले में प्रोन्नति में आरक्षण विषय पर अपना मंतब्य स्पस्ट करते हुये कहा गया है कि ‘‘......पद अपग्रेडेशन नियुक्ति अथवा पदोन्नति से जुडा हुआ विषय नहीं है.....इसलिये इसमें आरक्षण लागू नहीं हो सकता.....’’
गुरुवार, 8 सितंबर 2011
क्या यह प्रोन्नति के पदों पर आरक्षण प्राविधान लागू करने हेतु उच्चतम न्यायालय की सैद्धांतिक स्वीकृति है?
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