निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाने और
परिणाम घोषित हो जाने के बाद चुनाव संबंधी किसी
शिकायत पर फैसला करना जिला निर्वाचन अधिकारी
के अधिकार क्षेत्र से परे है। ऐसी शिकायतों का
निराकरण चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जा
सकता है।
कटनी महापौर
के चयन की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान कामेन्द्र सिंह
ने अनुविभागीय दंडाधिकारी व संदीप जैन ने जिला
निर्वाचन अधिकारी कटनी के
समक्ष शिकायत की थी कि श्रीमती
निर्मला पाठक का नाम मतदाता
सूची में गलत ढंग से जोड़ा गया है,
शिकायत से व्यथित होकर श्रीमती
निर्मला पाठक ने उच्च न्यायालय में
याचिका दायर की थी। स पूर्ण तथ्यों
पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी
कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद चुनाव
की वैधता से संबंधित शिकायतों को चुनाव याचिका
के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
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